
15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट अब पांच साल के लिए मान्य
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है, जिससे 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट पांच साल या 18 वर्ष की आयु तक मान्य होंगे। यह परिवर्तन तुरंत प्रभावी है।
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क्या हुआ?
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है, जिससे 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट पांच साल या 18 वर्ष की आयु तक मान्य होंगे। यह परिवर्तन तुरंत प्रभावी है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह परिवर्तन छोटे बच्चों के साथ परिवारों के लिए यात्रा को सरल बना सकता है।
मुख्य बिंदु
- 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट अब पांच साल के लिए मान्य होंगे।
- यह संशोधन 15 सितंबर, 2026 को अधिसूचित किया गया था।
- पासपोर्ट तब तक मान्य रहेंगे जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता।
- यह परिवर्तन पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 12 में संशोधन करता है।
मुख्य अंतर्दृष्टि
- यह संशोधन बच्चों के साथ परिवारों के लिए यात्रा में वृद्धि कर सकता है।
- यह भारत में बहुमत की आयु के साथ पासपोर्ट की वैधता को संरेखित करता है।
- यह नाबालिगों के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की आवृत्ति को कम कर सकता है।
AI संक्षिप्त सारांश
15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट अब पांच साल के लिए मान्य हैं, जो तुरंत प्रभावी हैं।
स्रोत
India Today


