
दिल्ली ट्रैफिक कोर्ट 25 अक्टूबर को 2 लाख लंबित चालान माफ करेगा
क्या हुआ?
25 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में एक लोक अदालत लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा करेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 30 जून 2026 से पहले के 2 लाख मामलों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है।
मुख्य बिंदु
- लोक अदालत 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी।
- 2 लाख ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा किया जा सकेगा।
- केवल 30 जून 2026 तक के लंबित चालान पात्र होंगे।
- सुनवाई दिल्ली के 6 अलग-अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी।
- वाहन मालिकों को पहले ऑनलाइन चालान की पर्ची डाउनलोड करनी होगी।
- पोर्टल 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे खोला गया।
मुख्य अंतर्दृष्टि
- इस प्रक्रिया से वाहन मालिकों पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है।
- यह भविष्य में ट्रैफिक नियमों के पालन को प्रोत्साहित कर सकता है।
- यह पहल दिल्ली में ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली को अधिक कुशल बना सकती है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह पहल कई वाहन मालिकों को उनके लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा करने में मदद कर सकती है।
स्रोत
India Today

